निर्वाचन नामावली में 5 से 14 अक्टूबर तक दर्ज कराए आपत्ति
निर्वाचन नामावली में 5 से 14 अक्टूबर तक दर्ज कराए आपत्ति

निर्वाचन नामावली में 5 से 14 अक्टूबर तक दर्ज कराए आपत्ति

नाहन, 03 अक्टूबर (हि.स.)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन 2020 के लिए निर्वाचन नामावली का प्रारूप प्रकाशन आज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन नामावली में नए मतदाओं के नाम दर्ज करने लिए 01 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सामान्य नागरिक ही पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त यदि किसी मतदाता को निर्वाचन नामावली के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति, आक्षेप या दावा प्रस्तुत करना हो तो वे 05 अक्तूबर 2020 से 14 अक्तूबर 2020 तक विहित प्राधिकारी (पुनरीक्षण अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी) के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रारूप- 2, प्रारूप-3 व प्रारूप- 4 पर प्रस्तुत कर सकता है। विहित प्राधिकारी उक्त दिनांक के उपरान्त 7 दिनों की अवधि के भीतर-2 मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गए आपत्ति, आक्षेप, या दावों पर अपना निर्णय देंगे। हिन्दुस्थान समाचार /जितेंदर-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.