अहमदाबाद, एजेंसी। अहमदाबाद के खोखरा में गर्भवती महिला पर एसिड अटैक के एक मामले में शनिवार को अहमदाबाद सेशन्स कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोपित को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने उसे 12 साल की कैद और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। घटना के दिन 20 दिसंबर, 2018 को सुबह आरोपित हीरा नाडिया नेशनल पार्क सोसायटी में पीड़ित महिला से कुछ पूछताछ कर रहा था। महिला ने बताया कि उसे इसके बारे में पता नहीं है। महिला के जवाब से उत्तेजित हीरा नाडिया ने प्लास्टिक की बोतल से ज्वलनशील तरल निकाल कर महिला के शरीर पर डाल कर वहां से फरार हो गया।
हीरा नाडिया के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की
घटना में गंभीर रूप से झुलसी महिला को एलजी अस्पताल ले जाया गया। खोखरा पुलिस ने महिला की शिकायत पर हीरा नाडिया के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपित हीरा नाडिया को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में 20 दस्तावेजी सबूत और साक्षियों को पेश किया गया। पीड़िता का शपथपत्र दाखिल कराया गया। महिला एसिड अटैक में कितनी झुलसी, इसका भी मेडिकल साक्ष्य कोर्ट में पेश किया गया।
दोषी को 12 साल कैद की सजा सुनाई
महिला के 3 महीने के गर्भ को इस अटैक से क्षति होने का अनुमान लगाया गया। कोर्ट ने माना कि अटैक के समय महिला गर्भवती थी। चेहरा और शरीर के अन्य हिस्सों के जख्मी होने की मानसिक पीड़ा से महिला लंबे समय तक जूझते रही। कोर्ट ने आरोपित हीरा नाडिया को दोषी ठहराते हुए उसे 12 साल कैद की सजा सुनाई।