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सौ या इससे अधिक बेड की क्षमता वाले अस्पताल लगाएं पीएसए ऑक्सीजन प्लांटः हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 20 मई (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कि सौ या इससे ज़्यादा बेड की क्षमता वाले अस्पताल को अपने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने चाहिए जिसमें उनकी सामान्य जरूरत से दुगुनी ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमता हो। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पचास से ज़्यादा बेड की क्षमता वाले अस्पताल भी रोजमर्रा की ज़रूरत के लिहाज से अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाएं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि राजधानी में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के चलते जो कड़वा अनुभव दिल्ली वालों ने झेला है, उससे अस्पतालों को सबक लेने की जरूरत है। कोर्ट ने एमिकस क्युरी राजशेखर राव से कहा कि वो नगर निगमों के चेयरमैन, डीडीए और अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करें ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की क्षमता दुगुनी हो। कोर्ट ने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए नोडल अफसर नियुक्त करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम और डीडीए इसके लिए बिल्डिंग नियमो में रियायत देने पर भी विचार करें क्योंकि अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने लिए ज्यादा जगह की जरूरत होगी। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/सुनीत

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