एकतरफा तलाक के प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट 5 मई को करेगा सुनवाई

तलाक-ए-हसन की शिकार मुंबई की नाजरीन निशा और गाजियबाद की रहने वाली बेनज़ीर हिना ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
एकतरफा तलाक के प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट 5 मई को करेगा सुनवाई
एकतरफा तलाक के प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट 5 मई को करेगा सुनवाई

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट तलाक-ए-हसन समेत मुस्लिम समाज में प्रचलित एकतरफा तलाक के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 5 मई को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता बेनजीर के पति को भी अगले आदेश पर पेश होने का निर्देश दिया। की ओर से कहा गया कि वो मध्यस्थता के जरिये मसले का हल करने में जुटे हैं। मध्यस्थता की कोशिशें जारी हैं।

पहली नजर में तलाक ए हसन में गड़बड़ी नहीं

29 अगस्त, 2022 को सुनवाई के दौरान पीड़िता बेनजीर हिना ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी थी। बेनजीर ने कहा था कि मैं चाहती हूं कि मेरे पति साथ रहें। मेरी और बच्चे की जिम्मेदारी उठाएं। इस पर जस्टिस कौल ने कहा था कि हमने आपके पति को बुलाया है। देखते हैं कि क्या रास्ता निकलता है। 16 अगस्त, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने तलाक पीड़िता से पूछा था कि क्या आप आपसी सहमति से इस तरह तलाक लेना चाहेंगी, जिसमें आपको मेहर से अधिक मुआवजा दिलाया जाए। कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में तलाक ए हसन में गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि महिला के पास खुला तलाक का विकल्प मौजूद हैं।

तलाक ए हसन का मामला अनिर्णीत रहा

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी करार दिया लेकिन तलाक ए हसन का मामला अनिर्णीत रहा। तब कोर्ट ने पूछा था कि क्या याचिकाकर्ता आपसी सहमति से इस तरह तलाक लेना चाहेंगी, जिसमें आपको मेहर से अधिक मुआवजा दिलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि यह किसी और तरह का एजेंडा बने।

लड़कियों को भी बाकी लड़कियों जैसे अधिकार मिलने चाहिए

तलाक-ए-हसन की शिकार मुंबई की नाजरीन निशा और गाजियबाद की रहने वाली बेनज़ीर हिना ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका में मांग की गई है कि मुस्लिम लड़कियों को भी बाकी लड़कियों जैसे अधिकार मिलने चाहिए। वकील अश्विनी उपाध्याय के जरिये दाखिल याचिका में बेनजीर ने बताया है कि उनकी 2020 में दिल्ली के यूसुफ नकी से शादी हुई थी। उनका सात महीने का बच्चा भी है। दिसंबर, 2021 में पति ने एक घरेलू विवाद के बाद उन्हें घर से बाहर कर दिया था। पिछले पांच महीने से उनसे कोई संपर्क नहीं रखा। अब अचानक अपने वकील के जरिये डाक से एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि वह तलाक-ए-हसन के तहत पहला तलाक दे रहे हैं।

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