सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी के खिलाफ दायर अवामानन की कार्यवाही की बंद

जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने ललित मोदी को हिदायत दी कि भविष्य में न्यायपालिका की साख को ठेस पहुंचाने वाली कोई टिप्पणी न करें।
सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी है। ललित मोदी के सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगने के बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया।

ललित मोदी ने वकील की दलील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी

जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने ललित मोदी को हिदायत दी कि भविष्य में न्यायपालिका की साख को ठेस पहुंचाने वाली कोई टिप्पणी न करें। दरअसल, ललित मोदी ने अपने एक पारिवारिक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

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