बिहार में जातिगत जनगणना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

20 जनवरी को जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है।
सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली, एजेंसी। बिहार में जातिगत जनगणना को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। याचिकाकर्ता वकील ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच से इस मामले पर सुनवाई की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने इस याचिका पर 28 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया।

याचिका में कहा गया है कि जनगणना केवल केंद्र सरकार ही करा सकती

उल्लेखनीय है कि 20 जनवरी को जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि अगर जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाई गई तो सरकार यह कैसे निर्धारित करेगी कि आरक्षण कैसे प्रदान किया जाए। बिहार सरकार की ओर से शुरू होने वाली जातिगत जनगणना का दूसरा चरण शुरू हो चुका है।

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