सेवा विस्तार किस आधार पर? SC ने दिल्ली मुख्य सचिव की नियुक्ति पर केंद्र से पूछा सवाल; मामले में आज होगी सुनवाई

New Delhi: SC में दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति पर सुनवाई आज भी जारी रहेगी। कल SC ने कहा कि केंद्र रिटायर होने जा रहे नरेश कुमार को सेवा विस्तार देना चाहते हैं, तो बताए, किस प्रावधान से यह संभव है।
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नई दिल्ली, हि.स.। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति पर सुनवाई आज भी जारी रहेगी। बीते दिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र 30 नवंबर को रिटायर होने जा रहे नरेश कुमार को सेवा विस्तार देना चाहते हैं, तो बताए कि किस प्रावधान से यह हो सकता है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार को फिलहाल सेवा विस्तार देने का फैसला लिया है। मेहता ने कोर्ट को बताया कि उन्हें निर्देश मिला है कि नरेश कुमार को फिलहाल कुछ महीनों के लिए सेवा विस्तार देने का फैसला लिया गया है। अध्यादेश हमें सेवा विस्तार जैसा फैसला लेने का अधिकार देता है।

मुख्य सचिव और दिल्ली सरकार के बीच विश्वास का अभाव

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से सिंघवी ने कहा कि मसला ये है कि मौजूदा मुख्य सचिव और दिल्ली सरकार के बीच विश्वास का अभाव है। ये सेवा विस्तार का फैसला भी दिल्ली सरकार को दरकिनार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता से कहा कि अगर दिल्ली सरकार नरेश कुमार को मुख्य सचिव के पद पर नहीं रखना चाहती तो आप उस शख्स के नाम पर ही क्यों अड़े हैं।

आप चाहें तो नए शख्स की नियुक्ति ख़ुद कर सकते हैं परन्तु आप सेवा विस्तार का फैसला ले रहे हैं तो आप ये कल साफ करें कि किस अधिकार से आप ऐसा फैसला ले रहे हैं। इसका क्या आधार है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र दिल्ली को संभावित अधिकारियों के नाम सौंपे।

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