
नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। Demonization Again: भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। बैंक ने बड़ी घोषणा की है कि 2000 हजार का नोट लीगल टेंडर यानि जिसके पास है वो वैध माना जाएगा। लेकिन इसे बाजार में सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा, रिजर्व बैंक ने इसके लिए सभी बैंकों को तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने का निर्देश दिया है।
रिजर्व बैंक ने देश के सभी को 2000 का नोट जारी न करने का दिया निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार, 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ने 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत ये फैसला लेते हुए कहा कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा करा दिया जाए।
2016 में जारी किए गए थे 2000 के नोट
बता दें कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद साल 2016 में नोटबंदी हुई थी। जिसके के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को जारी किया था। पिछले कुछ महीनों से 2000 के नोट के संंबंध में कहा जा रहा था कि ये नोट एटीएम से नहीं निकल रहे हैं। इसके बार में उस दौरान सरकार ने संसद में भी जानकारी दी थी।
बता दें कि इससे पहले भी देश में भाजपा सरकार ने नोटबंदी लागू की थी। यह नोटबंदी साल 2016 को आठ नवंबर को रात आठ बजे पीएम मोदी ने टीवी पर आकर लागू की थी। इसमें पीएम मोदी ने बताया था कि अब 500 और 1000 रुपये के नोट चलन से खत्म हो गए हैं। इसकी जगह पर 500 के नए नोट और 2000 के नोट जारी किए गए थे।