Vistara Flight: दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बम की धमकी से मची अफरातफरी, यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया

Delhi Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली-पुणे विस्तारा फ्लाइट में बम की धमकी मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। सभी यात्रियों को उनके सामान सहित सुरक्षित उतार लिया गया है।
Vistara Flight
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नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार को उस वक्त अफरातफरी मच गई जब बम की खबर मिली। बम की खबर मिलते ही यात्रियों को फौरन प्लेन से उतारा गया। सुरक्षा की जांच की जा रही है ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। फिलहाल एयरपोर्ट पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। यात्रियों की बारीकी से जांच की जा रही है।

फ्लाइट में बम की मिली धमकी

समाचार एजेंसी के मुताबिक दिल्ली के एयरपोर्ट पर दिल्ली-पुणे की विस्तारा फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली। इसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। यात्रियों को भी जांच में सहयोग करने की अपील की जा रही। बम की सूचना के फौरन बाद एयरपोर्ट पर आइसोलेशन बे में विमान को ले जाया गया जहां प्लेन का निरीक्षण चल रहा है। सभी यात्रियों को उनके सामान सहित सुरक्षित उतार लिया गया है। जीएमआर (GMR) कॉल सेंटर को आज फ्लाइट में बम होने की कॉल मिली है।

फिलहाल कोई भी विस्फोटक नहीं मिला

कॉल मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं हैं। हालंकि अभी तक की जांच में कुछ नहीं मिला है। विमान में कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है। फ्लाइट को अंदर और बाहर पूर्ण तौर पर खंगाला गया लेकिन कोई भी विस्फोटक या संदिग्ध सामान नहीं मिला है। बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली एयरपोर्ट पर बम की सूचना मिलती रही है।

इससे पहले भी मिली है बम की धमकी

गौरतलब है कि इससे पहले भी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर विस्तारा की फ्लाइट में आठ जून को भी बम की धमकी मिली थी। सुरक्षा जांच के कारण दो घंटे की देरी से फ्लाइट ने उड़ान भरी। मिली जानकारी के मुताबिक उड़ान संख्या यूके-941 में बम की सूचना मिली थी। एक यात्री ने दूसरे यात्री को बैग में बम रखने की बात करते हुए सुना था बाद में यह दावा गलत निकला। यह उड़ान दिल्ली से मुंबई जा रही थी और उसे शाम चार बजकर 55 मिनट पर उड़ान भरनी थी जिसे दो घंटे की देरी से सुरक्षा जांच के बाद उड़ान की अनुमति दी गई। बाद में गलत सूचना देने वाले महिला और पुरुष दोनों ही यात्रियों को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद में पुरुष यात्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341 और 268 के तहत मामला दर्ज किया गया।

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