क्या होता है स्त्रीधन? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस पर पति का कोई हक नहीं

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'स्त्रीधन' संपत्ति पत्नी और पति की संयुक्त संपत्ति नहीं है और पति के पास मालिक के रूप में संपत्ति पर कोई शीर्षक या स्वतंत्र हक नहीं है।
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नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पति का अपनी पत्नी के 'स्त्रीधन' (महिला की संपत्ति) पर कोई नियंत्रण नहीं है। हालांकि वह संकट के समय इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन उसका नैतिक दायित्व है कि वह इसे अपनी पत्नी को लौटा दे। सुप्रीम कोर्ट ने एक पुरुष को निर्देश देते हुए दोहराया है कि वह अपनी पत्नी के महिला खोए हुए सोने के बदले ₹ 25 लाख का भुगतान करें।

महिला ने आभूषणों का दुरुपयोग करने का पति और सास पर लगाया आरोप

इस मामले में महिला ने दावा किया कि शादी के समय उसके परिवार ने उसे 89 सोने के सिक्के उपहार में दिए थे। इसके अलावा, शादी के बाद उनके पिता ने उनके पति को ₹2 लाख का चेक दिया था। महिला के मुताबिक, शादी की पहली रात पति ने उसके सारे गहने अपने कब्जे में ले लिए और उन्हें सुरक्षित रखने की आड़ में अपनी मां को सौंप दिया। उसने आरोप लगाया कि पति और उसकी मां ने अपनी अपने कर्ज़ को पूरा करने के लिए सभी आभूषणों का दुरुपयोग किया।

केरल हाई कोर्ट ने मामले में क्या सुनाया फैसला?

केरल के फैमिली कोर्ट ने 2011 में कहा कि पति और उसकी मां ने वास्तव में याचिकाकर्ता के सोने के आभूषणों का दुरुपयोग किया था और वह उक्त दुरुपयोग से हुए नुकसान की भरपाई करने की हकदार थी। केरल हाई कोर्ट ने पारिवारिक अदालत द्वारा दी गई राहत को आंशिक रूप से खारिज करते हुए कहा कि महिला पति और उसकी मां द्वारा सोने के आभूषणों की हेराफेरी को साबित करने में सक्षम नहीं थी।

स्त्रीधन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

इसके बाद महिला ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि 'स्त्रीधन' संपत्ति पत्नी और पति की संयुक्त संपत्ति नहीं है और पति के पास मालिक के रूप में संपत्ति पर कोई शीर्षक या स्वतंत्र हक नहीं है। "किसी महिला को शादी से पहले, शादी के समय या विदाई के समय या उसके बाद उपहार में दी गई संपत्तियां उसकी स्त्रीधन संपत्तियां हैं। यह उसकी पूर्ण संपत्ति है और उसे अपनी खुशी के अनुसार निपटान करने का पूरा अधिकार है। पीठ ने पहले के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा, "पति का उसकी स्त्रीधन संपत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह अपने संकट के समय इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन फिर भी उसका नैतिक दायित्व है कि वह अपनी पत्नी को उसका मूल्य या संपत्ति लौटाए।" इस मामले में शीर्ष अदालत ने कहा कि विवाह के मामलों को शायद ही कभी सरल या सीधा कहा जा सकता है, इसलिए विवाह के पवित्र बंधन को तोड़ने से पहले एक यांत्रिक समयरेखा के अनुसार मानवीय प्रतिक्रिया वह नहीं होती जिसकी कोई अपेक्षा करता है।

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