New Delhi: सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दी गई थी। इसलिए यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।