सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा-शाही ईदगाह सर्वे पर लगाई रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था सर्वे का आदेश

Mathura Sri Krishna Janmabhoomi Case: सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी है।
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नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने अस्पष्ट अर्जी पर आदेश दिया। इस अर्जी में कई मांगे की गई थीं। इसके साथ ही कोर्ट ने कई और निर्देश भी जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।

कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी। कोर्ट ने हिन्दू पक्षकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है। आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि मुस्लिम पक्ष ने शाही ईदगाह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की थी।

क्या कहा पीठ ने?

जज संजीव खन्ना और जज दीपांकर दत्ता की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 14 दिसंबर, 2023 को दिए आदेश पर रोक लगाई है। पीठ ने कहा कि कुछ कानूनी मुद्दे हैं, जो उत्पन्न हुए हैं। पीठ ने सर्वेक्षण के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति के हाई कोर्ट के समक्ष किए गए अस्पष्ट आवेदन पर भी सवाल उठाया है।

अगली सुनवाई 23 तारीख को

भगवान श्री कृष्ण लल्ला विराजमान का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील रीना एन सिंह ने बताया कि आज अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय मामले के सर्वेक्षण आदेश के बारे में सुनवाई की, जिसे मुस्लिम पक्ष द्वारा चुनौती दी गई थी। इंतेजामिया कमेटी ने आदेश को चुनौती दी थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने केवल सर्वेक्षण आदेश पर रोक लगाई है। लेकिन कोर्ट ने मुकदमे पर रोक नहीं लगाई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमा जारी रहेगा, सुनवाई की अगली तारीख 23 जनवरी को है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, अयोध्या की तरह श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद कई सालो से चल रहा है। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर बनी है। उनका कहना है कि मस्जिद में तमाम हिंदू प्रतीक है जिसमें साफ दिखता है कि मस्जिद एक हिंदू धार्मिक स्थान पर बनाया गया है। इसके लिए तथ्यों को जुटाने की जरूरत है। बीते साल12 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे कराने की मांग को स्वीकार कर लिया था और इसके लिए के लिए कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले पर रोक लगा दी है।

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