Electoral Bond: SBI को SC का दो टूक जवाब, कहा- 21 मार्च की शाम 5 बजे तक दें जानकारी

New Delhi: चुनावी बॉन्ड योजना मामले ने सुप्रीम कोर्ट ने आज SBI को कहा कि SBI चयनात्मक नहीं हो सकता है। उसे अपने पास मौजूद सभी चुनावी बॉन्ड की रिपोर्टो का खुलासा करना होगा।
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नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने आज SBI को फटकार लगाई और कहा कि SBI चयनात्मक नहीं हो सकता है। उसे अपने पास मौजूद सभी चुनावी बॉन्ड की रिपोर्टो का खुलासा करना होगा। कोर्ट ने SBI को 21 मार्च की शाम 5 बजे तक का समय दिया है। SBI अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी साझा करनी होगी।

SC ने SBI को दिए सख्त आदेश

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड मामले में अपने फैसले में बैंक से बॉन्ड की सभी रिपोर्टों का खुलासा करने का आदेश दिया है और कहा कि बैंक को अगले आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। कोर्ट की पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कोर्ट ने कहा कि हमने SBI से सभी रिपोर्टों को पेश करने को कहा था जिसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल थे। SBI को खुलासा करने में चयनात्मक न हो। SBI की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि SBI ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारियों को पेश कर दिया है।

इन पार्टियों को मिला इतना चंदा?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने 17 मार्च को चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से डिजीटल रूप में प्राप्त डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। केंद्र में सत्तारूढ़ BJP को इस सबसे अधिक लाभ हुआ है। पार्टी को ₹ ​​6,986.5 करोड़ का चंदा मिला तो वहीं TMC को ₹ 1,697 करोड़, कांग्रेस को ₹ 1,334 करोड़ और BRS को ₹1,322 करोड़ का चंदा मिला है। इससे पहले 15 मार्च को चुनाव आयोग ने SBI से प्राप्त करने के बाद चुनावी बॉन्ड पर पहला डेटा जारी किया था। शीर्ष बैंक को SC ने EC को डेटा प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया था।

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