Supreme Court का आदेश, AAP का किला गिरकर होगा चकनाचूर, 15 जून तक पार्टी ऑफिस खाली करने का दिया नोटिस

New Delhi: आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू से अपना पार्टी कार्यलय खाली करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आप को 15 जून तक का समय दिया है।
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नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू में अपना कार्यालय खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया है। यह देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह जमीन को अपने न्यायिक बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी। लेकिन आप ने इतने समय से इस जमीन का प्रयोग किया।

15 जून तक खाली कार्यलय खाली करने का दिया समय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "आम चुनावों के मद्देनजर हम परिसर खाली करने के लिए 15 जून 2024 तक का समय देते हैं ताकि जिला न्यायपालिका के पदचिह्न का विस्तार करने के लिए आवंटित भूमि का शीघ्र आधार पर उपयोग किया जा सके।" भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने आप से अपने कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि और विकास कार्यालय से संपर्क करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्टी के पास भूमि पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

अभिषेक सिंघवी ने इस मामले में कहा दो टूक

न्यायमूर्ति पी बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी पीठ का हिस्सा थे। पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है। सिंघवी ने आगे कहा- "केंद्र सरकार ने हमें एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बदरपुर बार्डर दिया है। जबकि बाकी सभी लोग बेहतर जगहों पर हैं।" शीर्ष अदालत ने पहले दिल्ली सरकार और दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को राउज एवेन्यू में उच्च न्यायालय को आवंटित भूमि पर आप द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में फैसला सुनाया है।

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