Krishna Janmbhoomi: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर SC ने HC के फैसले को रखा बरकरार, सर्वे पर रोक से इनकार

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
Mathura Idgah Dispute
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नई दिल्ली, हि.स.। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

मुस्लिम पक्ष ने दी प्रतिकिया

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर को कोर्ट से नियुक्त कमिश्नर के जरिये ईदगाह परिसर के सर्वे का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर को हाई कोर्ट सर्वे के तरीके तय करने की सुनवाई करेगा। उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाने की मांग की। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगर कोई हाई कोर्ट के आदेश से परेशानी होगी तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं । विंटर वैकेशन में भी सुप्रीम कोर्ट में मामले को उठा सकते हैं।

9 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश पारित किया था, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया, कोर्ट ने कहा यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है हम उसी दिन उसको सुनेंगे।

याचिका में मंदिर पक्ष ने क्या कहा?

मामले में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव भी वादी हैं। अधिवक्ता हरिशंकर जैन व विष्णु जैन ने कहा कि कटरा केशव देव के नाम दर्ज पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मस्थान है, जो 13.37 एकड़ में है। इसमें शाही मस्जिद ईदगाह स्थित है। कमीशन जारी होने से दस्तावेजी सबूत हासिल होंगे। इस दौरान ज्ञानवापी विवाद में भी कमीशन जारी होने का हवाला दिया गया।

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