Sanjay Singh News: दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

Sanjay Singh Bail News: दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाला मामले आम आदमी पार्टी को लेकर एक बड़ी खबर समने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी ने के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है।
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नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाला मामले आम आदमी पार्टी को लेकर एक बड़ी खबर समने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी ने के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को संजय स‍िंह की जमानत याच‍िका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन न‍िदेशालय ( ED) से कई सवाल पूछे थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछे कई सवाल

गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाला केस में संजय सिंह पिछले 6 महीने से जेल में थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को शराब घोटाला मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं और उनके पास से अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। अब भी ईडी संजय सिंह को हिरासत में रखना चाहती है। तो उन्हें हिरासत में रखना क्यों जरूरी है? जिसके बाद कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। ईडी ने भी उनकी जमानत का कोई विरोध नही किया।

संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी जमानत याचिका

आपको बता दें कि संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने ईडी से आज यानी मंगलवार दोपहर 2 बजे तक यह बताने को कहा था कि क्या आप नेता और सांसद संजय सिंह को 6 महीने की कैद के बाद भी उनकी और हिरासत की जरूरत है। इसके बाद कोर्ट ने जमानत याच‍िका पर सुनवाई के बाद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया।

भिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में रखी अपनी दलीले

संजय सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीले कोर्ट में रखी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दे दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर संजय सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

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