पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में अगली सुनवाई 12 अप्रैल को

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज विकास ढल ने 12 अप्रैल को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में अगली सुनवाई 12 अप्रैल को

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज विकास ढल ने 12 अप्रैल को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान आज सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मामले के ट्रायल पर 10 अप्रैल तक की रोक लगा रखी है। इसके बाद कोर्ट ने 12 अप्रैल तक सुनवाई टाल दी।

दरअसल, सत्येंद्र जैन ने अपने खिलाफ सीबीआई मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज विकास ढल की अदालत से इस मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की है। इससे पहले भी सत्येंद्र जैन के मामले की सुनवाई कर रही स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट से ईडी ने मामले को ट्रांसफर करवाया था। जिसके बाद स्पेशल जज विकास ढल की कोर्ट मामले की सुनवाई कर रही थी।

सीबीआई ने जैन पर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया है। इस मामले में सीबीआई जैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। सीबीआई ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम, सहयोगी अजीत जैन, वैभव जैन, सुनील जैन और आयुष जैन के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

सीबीआई ने ये केस 2017 में दर्ज की थी। जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाईं। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्रा.लि.. इंडो मेटल इम्पेक्स प्रा.लि.. प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्रा.लि.. मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. शामिल हैं। सीबीआई के मुताबिक ये कंपनियां कोई व्यवसाय नहीं कर रही थीं। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2010-11 से लेकर 2015-16 के बीच 54 फर्जी कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये कालाधन अर्जित किया। जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज है, जिसकी सुनवाई भी चल रही है।

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