Money Laundering Case: सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में अब 11 जनवरी को होगी सुनवाई

Money Laundering Case: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर अब 11 जनवरी को भी सुनवाई करेगा। सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत भी 11 जनवरी तक के लिए बढ़ाई गई।
Satyendar Jain
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नई दिल्ली, (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर अब 11 जनवरी को भी सुनवाई करेगा। सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पूरी कर लीं। सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत भी 11 जनवरी तक के लिए बढ़ाई गई। 11 जनवरी को ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू दलीलें रखेंगे।

जैन का कंपनी पर कोई नियंत्रण नहीं है- सिंघवी

सुनवाई के दौरान आज जैन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी ने पहले कहा कि जैन की कंपनियों में शेयरहोल्डिंग है और अब कह रही है कि नियंत्रण है। सिंघवी ने कंपनियों के वित्तीय नतीजे का हवाला देते हुए कहा कि जैन का कंपनी पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने कहा है कि एक करोड़ 53 लाख रुपये का अपराध है लेकिन ईडी कहती है कि 04 करोड़ 61 लाख रुपये का अपराध है। हालांकि दोनों ही आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा कि जैन का कंपनी में रोल केवल आर्किटेक्ट का था।

सारा पैसा वैभव या अंकुश जैन की कंपनियों में गया

आठ जनवरी को सुनवाई के दौरान सिंघवी ने विजय मदनलाल चौधरी मामले का हवाला देते हुए कहा था कि अपराध की आय मनी लॉन्ड्रिंग होनी चाहिए। सारा पैसा वैभव या अंकुश जैन की कंपनियों में गया। उन्होंने चार्जशीट का हवाला देते हुए कहा कि चार्जशीट से पता चलता है कि कथित तौर पर कोलकाता के लिए आया पैसा अंकुश जैन और वैभव जैन को ट्रांसफर किया गया। कोलकाता की कंपनियों द्वारा उसके बदले में जारी शेयर भी अंकुश जैन और वैभव जैन को दिए गए।

जैन की स्पाइनल सर्जरी हुई है और उन्हें आराम की जरूरत है- सिंघवी

ईडी ने 19 अक्टूबर 2023 को कहा था कि जैन का इलाज हिरासत में भी हो सकता है। इसलिए जमानत रद्द की जाए। एक सितंबर 2023 को मामले की सुनवाई करने वाली बेंच के सदस्य जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने सुनवाई से अपने आपको अलग कर लिया था। जस्टिस प्रशांत मिश्रा के बेटे ईडी के वकील के रूप में पेश हो चुके हैं। 25 अगस्त 2023 को सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि जैन की स्पाइनल सर्जरी हुई है और उन्हें आराम की जरूरत है। सिंघवी ने जैन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की। सिंघवी की दलील का ईडी ने विरोध करते हुए कहा था कि जैन को सरेंडर करने का आदेश दिया जाना चाहिए। उनकी अंतरिम जमानत एक दिन भी नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। जैन को आम कैदी की तरह समझा जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को ईडी को जारी किया था नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई 2023 को ईडी को नोटिस जारी किया था। जैन की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जैन के खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था और कहा कि जेल में जैन का वजन 35 किलोग्राम कम हो गया है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 06 अप्रैल 2023 को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि सत्येंद्र जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। 17 नवंबर 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया था।

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