Delhi: चाचा-भतीजा की लड़ाई पहुंची कोर्ट, SC ने कहा- अजित पवार गुट शरद पवार के नाम व तस्वीर का इस्तेमाल न करें

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने NCP के अजित पवार गुट से 2 दिन में अंडरटेकिंग देने को कहा है कि वो चुनाव प्रचार में शरद पवार के नाम और उनकी तस्वीर का इस्तेमाल न करे।
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नई दिल्ली, हि.स.। सुप्रीम कोर्ट ने NCP के अजित पवार गुट से 2 दिन में अंडरटेकिंग देने को कहा है कि वो चुनाव प्रचार में शरद पवार के नाम और उनकी तस्वीर का इस्तेमाल न करे। इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।दरअसल, शरद पवार गुट की ओर से शिकायत की गई थी कि अजित पवार गुट अभी भी वोटरों से अपील के लिए शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर रहा है।

शरद पवार ने दर्ज की थी याचिका

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए अजित पवार गुट से कहा कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तो आपको शरद पवार की जरूरत महसूस होती है। जब चुनाव नहीं होते हैं तो आपको उनकी जरूरत नहीं लगती। अब आपकी एक अलग पहचान है। उसी के साथ अब मतदाताओं के बीच जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी को NCP चुनाव चिह्न को लेकर शरद पवार की याचिका पर अजित पवार को नोटिस जारी किया था।

शरद पवार ने EC के फैसले को दी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल शरद गुट चुनाव आयोग की तरफ से दिए नाम NCP शरद पवार का इस्तेमाल करें। शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर निर्वाचन आयोग की ओर से अजित पवार गुट को असली NCP के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है।

अजित गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट की दाखिल

इससे पहले 6 फरवरी को NCP गुट के अजीत पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। अजित पवार गुट ने कहा है कि अगर निर्वाचन आयोग के फैसले को शरद पवार गुट चुनौती देता है तो कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। निर्वाचन आयोग ने अजित पवार गुट को असली NCP करार देते हुए चुनाव चिह्न घड़ी भी उन्हें सौंप दिया है। निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में शरद पवार गुट से पहले ही अजित गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की थी।

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