अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के लिए वेबसाइट पर मतदान फीसद के आंकड़े अपलोड करने का काम मुश्किल होगा। पीठ ने कहा कि फिलहाल के लिए वह ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते।