नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। CM अरविंद केजरीवाल आज 17 फरवरी को दिल्ली शराब घोटाला मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। ED ने कोर्ट को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा 5 बार जारी समन को नजरअंदाज कर ईडी में पेश न होने की सारी जानकारी दी। ED ने कहा कि CM इस बार छठवें समन में भी पेश होंगे या नहीं यह भी देखना होगा। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिग का आरोप लगाया है। कोर्ट ने ईडी की शिकायत के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत दी है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने आज व्यक्तिगत पेशी से छूट की मंजूरी दे दी
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने आज व्यक्तिगत पेशी से छूट की मंजूरी दे दी।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने यह बड़ी राहत CM केजरीवाल को दी। वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई में पेश हुए और उन्होंने कोर्ट में दिनभर के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट का अनुरोध किया। जिसमे कोर्ट ने उन्हें राहत दी। बता दें कि केजरीवाल ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बता चुके हैं और अभी तक ईडी के एक भी समन के जवाब में पूछताछ के लिए ED में पेश नहीं हुए हैं।
मुख्यमंत्री बहाना बना रहे है
अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में दलील रखी कि विधानसभा का सत्र जारी है, इस कारण से वह व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने में असमर्थ हैं। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने अगली सुनवाई में CM केजरीवाल के व्यक्तिगत रूप से पेश होने की बात कोर्ट को बताई। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 16 मार्च को तय की है। वहीं ED कोर्ट को सीएम के पूछताछ के लिए पेश न होने की बात कहती रह गयी। ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर समन को नजरअंदाज कर रहे हैं और ईडी में पेश नहीं हो रहे हैं। ED ने कोर्ट में कहा कि मुख्यमंत्री बहाना बना रहे है।
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