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Lok Sabha Security Breach: हाई कोर्ट ने नीलम को एफआईआर की प्रति देने के आदेश पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

Lok Sabha Security Breach: दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में सेंध मामले की आरोपित नीलम को एफआईआर की प्रति उसके परिजनों को देने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में सेंध मामले की आरोपित नीलम को एफआईआर की प्रति उसके परिजनों को देने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने आरोपित नीलम आजाद को नोटिस जारी कर 4 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी

दिल्ली पुलिस की ओर से इस मामले की सुनवाई के लिए कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया गया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने आज दोपहर बाद सुनवाई करने का आदेश दिया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को संसद की सुरक्षा में सेंध की आरोपित नीलम के परिजनों को 24 घंटे के अंदर एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

परिजनों और वकील से हर दूसरे दिन 15 मिनट के लिए मुलाकात की अनुमति दी थी

पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा था कि जब तक आरोपित पुलिस हिरासत में हैं वे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कोर्ट ने आरोपित नीलम को परिजनों और वकील से हर दूसरे दिन 15 मिनट के लिए मुलाकात की अनुमति दी थी। मुलाकात के दौरान जांच अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन बात न सुनाई देने की उचित दूरी पर रहेंगे।

मामला संवेदनशील है: दिल्ली पुलिस

पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान नीलम के वकील ने कहा था कि हमारा कानूनी अधिकार है कि वकील और परिवार को मिलने दिया जाए। परिवार को ये जानने का अधिकार है कि उसके खिलाफ आरोप क्या दर्ज किया गया है। इसके लिए एफआईआर की प्रति जरूरी है। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा था कि मामला संवेदनशील है और आतंकवाद से जुड़ा मामला है। इसलिए गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है।

आरोपितों के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज

नीलम को संसद के बाहर नारा लगाते हुए 13 दिसंबर को चार आरोपितों के साथ गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने नीलम समेत चार आरोपितों को 14 दिसंबर को पुलिस हिरासत में भेजा था। आज कोर्ट ने नीलम समेत चार आरोपितों की पुलिस हिरासत 15 दिन और बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है।

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