नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत दे दी है। जिला जज डॉ. अजयकृष्ण विश्वेश ने बुधवार को इसके लिए आदेश जारी किया। इस मामले में मंगलवार को ही दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। फैसला आने के 9 घंटे बाद व्यासजी के तहखाने में हिंदू पक्ष ने पूजा करना आरंभ कर दिया है।
तहखाने में पूजा-पाठ शुरु
बुधवार रात को ही ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाने में हिंदू पक्ष ने तहखाने में सफाई शुरु कर दी। इसके बाद मंदिर में मंत्रों उच्चारण से पूजा-पाठ शुरु हुई। लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। बुधवार रात लोगों ने पूजा-पाठ के साथ भजन गाए और कोर्ट के फैसला का धन्यवाद किया।
हिंदू पक्ष ने की थी पूजा करने की मांग
वादी शैलेंद्र व्यास ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके नाना सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में नियमित पूजा-पाठ करता था। वर्ष 1993 से तहखाने में पूजा-पाठ बंद हो गई। वर्तमान में यह तहखाना अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के पास है। तहखाने को डीएम की निगरानी में सौंपने के साथ वहां दोबारा पूजा शुरू करने की अनुमति दी जाए।
कोर्ट ने दिया आदेश
अदालत के 17 जनवरी के आदेश के बाद डीएम ने 24 जनवरी को तहखाने को अपने अधिकार में ले लिया था। इस पर प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया ने आपत्ति जताते हुए तर्क दिया था कि 17 जनवरी के आदेश में अदालत ने केवल रिसीवर नियुक्त करने का जिक्र किया है। उसमें पूजा अधिकार का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए वाद को निस्तारित मानते हुए खारिज किया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
मुस्लिम पक्ष ने जताई नाराजगी
जिला अदालत के फैसले से नाराज मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वह हाई कोर्ट जाएगी। मुस्लिम पक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए भी तैयार है। इस पर हिंदू पक्ष ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं।
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