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Monday, March 2, 2026
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Atishi Defamation Case: AAP नेता आतिशी को राउज ऐवन्यू कोर्ट ने भेजा समन, मानहानि केस में 29 जून को होगी पेशी

New Delhi: दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आप नेता आतिशी को समन भेजा है और उन्हें 29 जून को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आज दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी को तलब किया है। मानहानि का मामला आतिशी के आरोपों से संबंधित है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने उन्हें 29 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा है।

क्या है आतिशी पर मानहानि का मामला?

मानहानि मामले में प्रवीण शंकर कपूर ने आरोप लगाया है कि आतिशी आम जनता में बीजेपी और उसके कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा को कम करने के गलत इरादे से “झूठे, मनगढ़ंत और बयानों में हेरफेर कर रही हैं।” मानहानि मामले में प्रवीण शंकर कपूर ने आरोप लगाया है कि आतिशी आम जनता में बीजेपी और उसके कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा को कम करने के गलत इरादे से “झूठे, मनगढ़ंत और बयानों में हेरफेर कर रही हैं। बीजेपी द्वारा दर्ज किए गए शिकायत में कहा गया है कि “इस तरह के दुर्भावनापूर्ण/निंदनीय बयानों से आम आदमी पार्टी और उनके सहयोगी दल बीजेपी को बदनाम करने में जुटे हैं और इस तरह के झूठे बयान देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच का उपयोग करके राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश करते हैं। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की सूचना प्रसारित होने के बाद ये आग की तरह फैलेगी।” आतिशी न केवल विधायक हैं बल्कि दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं। उन्हें अपने पद और गरिमा का ध्यान रखना चाहिए।”

आतिशी ने बीजेपी पर क्या लगाया आरोप

आतिशी के इस बयान पर इससे पहले चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था। आतिशी ने कहा था कि बीजेपी ने उनसे संपर्क किया था कि वे बीजेपी में शामिल हो जाएं इसके लिए बीजेपी ने उन्हें रिश्वत देने का भी लालच दिया था। ये घटना उस समय की है जब दिल्ली आबाकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने पेशी का समन जारी किया था।

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