नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है।" सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा- "केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और ये चुनाव का माहौल है।" सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असाधारण स्थिति है।
ED ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष
सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मामले में 1 बजे सुनवाई के दौरान फैसला होगा। इस मामले में ED ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीले पेश करते हुए कहा कि "साल 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल जिस 7 स्टार होटल में ठहरे थे उस बिल के एक हिस्सा का भुगतान दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनीस्ट्र्रैशन डिपार्टमेंट ने भरा था।"
केजरीवाल को मिल सकती है राहत
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिपांकर दत्ता की बेंच में ED की ओर से पेश एडिशनल सोलिसिटर जनरल एस वी राजू ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि "सामन्य लोगों का मनोबल गिरेगा, केजरीवाल का चुनाव अभियान काफी लग्ज़री था।" ED ने कोर्ट में केजरीवाल द्वारा ED के 9 समन को नज़रअंदाज़ करने का मुद्दा भी उठाया। ED ने कहा कि केजरीवाल पर जो आरोप लगे हैं उससे ये बात साफ है कि केजरीवाल दिल्ली आबाकारी घोटाले में शामिल हैं। ED ने आगे कहा कि जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट में होनी चाहिए न कि सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान
अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका मामले में सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को राहत दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं चुनाव का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के आसार बढ़ गए हैं। केजरीवाल को चरण में मतदान होंगे। ऐसे में केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने से राजधानी दिल्ली में वोटों पर असर पड़ सकता है। इससे इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस को भी फायदा मिल सकता है।
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