नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के खिलाफ राउज़ ऐवन्यू कोर्ट का रुख किया है। आज इस मामले की सुनवाई होगी। कुछ दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने समन का पालन न करने पर केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी ।
ED ने केजरीवाल के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत
दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल आज इस याचिका पर दलीलें सुनेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली आबाकारी घोटाले में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत बार-बार समन जारी करने के बावजूद जांचकर्ताओं के सामने पेश नहीं होने के लिए केजरीवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 174 के तहत कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए 3 फरवरी और 6 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
क्या है धारा 174?
IPC की धारा 174 के अनुसार, ED द्वारा जारी किए गए समन के बावजूद उपस्थित नहीं होने वाले व्यक्ति को 1 महीने तक की कैद और ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा। ED ने अब तक केजरीवाल को 8 समन जारी किए हैं जिसमें 4 मार्च, 26 फरवरी, 19 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी और पिछले साल 22 दिसंबर और 2 नवंबर की तारिख शामिल है।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने भी केजरीवाल को दिया था आदेश
इसके अलावा मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने ED द्वारा भेजे गए 5 समनों की अनेदेखी करने पर दर्ज शिकायत का कार्यवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को अदालत के सामने शारीरिक रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि, दिल्ली के सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए और कहा कि वह ऐसा कर सकते हैं। उस समय चल रहे दिल्ली बजट सत्र और सदन में विश्वास प्रस्ताव के कारण वे स्वयं उपस्थित नहीं हुए। उनके अनुरोध पर मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को उस दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे दी और मामले को 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इस बीच 3 और समन भेजने के बाद भी केजरीवाल ED के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद ED ने दूसरी बार अदालत का दरवाजा खटखटाया।
ED ने शिकायत में क्या कहा?
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने दूसरी शिकायत पर संज्ञान लिया और केजरीवाल को 16 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। ED ने अपनी शिकायत में कहा कि केजरीवाल को यह जानने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि उन्हें दिल्ली शराब नीति मामले में गवाह या आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है या नहीं और उन पर जानबूझकर ED के समन की अवहेलना करने और तुच्छ आपत्तियां उठाने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली आबाकारी घोटाले और शराब नीति में पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में बंद हैं।
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