Delhi Liquor Policy: BRS नेता के कविता को नहीं मिली कोर्ट से राहत, न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ी

New Delhi: दिल्ली शराब घोटाला मामले में BRS नेता के कविता की आज राउज़ ऐवन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
K Kavitha
K Kavitha Raftaar.in

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। BRS नेता के कविता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। दिल्ली शराब नीति में के कविता पर 100 करोड़ का शेयर खरीदने का आरोप है। ED ने के कविता पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया है।

के कविता की जमानत याचिका खारिज

आपको बता दें कि 8 अप्रैल को BRS नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की जमानत याचिका राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने 20 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया। के कविता को ED ने उनके आवास बंजारा हिल्स, हैदराबाद से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।

के कविता का आया बयान

न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाने पर के कविता ने कहा कि "यह पूरी तरह से बयान पर आधारित मामला है। यह बिल्कुल बेतुका और राजनीति से प्रेरित मामला है। यह विपक्षी दलों को निशाना बनाने का मामला है। CBI पहले ही जेल में मेरा बयान दर्ज कर चुकी है।"

दिल्ली हाई कोर्ट में आज केजरीवाल की होगी सुनवाई

वहीं दूसरी ओर, दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई होगी। केजरीवाल ने जांच ऐजेंसी ED और CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर AAP नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज हाई कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी लेकिन मुझे कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है। दोपहर 2:30 बजे जज स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

केजरीवाल जेल से चलाएंगे सरकार, संजय सिंह को मिली जमानत

इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ED की हिरासत में थे उसके बाद अब CBI की हिरासत में जेल में बंद हैं। अबतक इस मामले में केवल AAP राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 6 महीने दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहने के बाद जमानत मिली है। AAP ने कहा है कि केजरीवाल जेल में रहकर ही सरकार चलाएंगे और जनता की सेवा करेंगे और अपने पद से इस्तीफी नहीं देंगे।

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