नई दिल्ली, हि. स.। शराब घोटाले में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ED के ऐक्शन के बाद अब CBI भी केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 21 मार्च को केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 28 मार्च तक के लिए ED की हिरासत में भेज दिया है।
CBI भी ले सकती है रिमांड पर
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि एक बार ED की रिमांड खत्म हो जाने के बाद CBI भी केजरीवाल की कस्टडी लेने के लिए अदालत का रुख कर सकती है। CBI भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध की जांच कर रही है। CBI इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और कई अन्य को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
मनीष सिसोदिया भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद
दिल्ली शराब घोटाला मामले में ED मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करी है। CBI ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए 18 मार्च को राउज़ एवेन्यू कोर्ट यह भी बताया था कि शराब घोटाले में कुछ हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बता दें कि, CBI ने बीते साल अप्रैल 2023 में केजरीवाल से शराब घोटाले में भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में 9 घंटे तक पूछताछ की थी।
CBI ने गायब फाइल के ठिकाने पर जवाब मांगा
इसके बाद CBI प्रवक्ता ने कहा था, ''दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस मामले में पूछताछ करने और घोटाले से संबंधित विभिन्न सवालों के जवाब देने के लिए सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया गया था। वह आज जांच में शामिल हुए और उनका बयान 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया है। बयान को वैरिफाई किया जाएगा और उपलब्ध सबूतों से मिलान किया जाएगा।' पूछताछ के दौरान, CBI ने मामले में गिरफ्तार लोगों से कुछ खुलासे और एक गायब फाइल के ठिकाने पर जवाब मांगा था। इसमें यह भी पूछा गया था कि क्या केजरीवाल ने गिरफ्तार शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से फेस टाइम पर बात की थी और उन्हें 'AAP' के गिरफ्तार कम्युनिकेशन हेड विजय नायर के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा था।
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