अरविंद केजरीवाल की अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

Arvind Kejriwal: ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
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नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली हाई कोर्ट आबकारी नीति घोटाले के माध्यम से धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में आज फैसला सुनाएगा। हाई कोर्ट की वेबसाइट में अपलोड किये गए वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा 9 अप्रैल को दोपहर 02:30 बजे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना आदेश देगी। केजरीवाल ने गिरफ्तारी वाली याचिका के अलावा ईडी के द्वारा उन्हें हिरासत में लेने को भी चुनौती दी है। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ईडी की हिरासत के बाद ही केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसमे पूछताछ के बाद उन्हें तिहाड़ जेल में भेज दिया गया।

कानून उनके और आम नागरिक दोनों के लिए बराबर है

वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने तो केंद्रीय जांच एजेंसी की अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के समय पर ही सवाल उठा डाला है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने इसे निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर के साथ ही संविधान में दिए गए अधिकार के खिलाफ बताया है। ईडी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से छूट मांगना ठीक नहीं है। क्यूंकि कानून उनके और आम नागरिक दोनों के लिए बराबर है।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था

ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दरअसल शराब की आबकारी नीति को तैयार करने और उसको लागू करने के दौरान इससे धन शोधन के आरोप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र पर लगे हैं। इसी मामले पर इन सब पर मुकदमा चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की ईडी में हिरासत की अवधि खत्म होने पर उन्हें निचली अदालत में पेश करने के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। इन लोगों पर कार्रवाई वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और उसको लागू करने में शामिल भ्रष्टाचार के आरोप के कारण हुई है।

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