नई दिल्ली, हि.स.। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के शेयरों के लेनदेन में धोखाधड़ी कर 51 हजार करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 13 मार्च को करने का आदेश दिया। आज सुनवाई के दौरान एक्सिस बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्हें याचिका की प्रति नहीं मिली है। उसके बाद कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के वकील राजशेखर राव को निर्देश दिया कि याचिका की प्रति रोहतगी को उपलब्ध कराई जाए।
इन कंपनियों पर लगाए गंभीर आरोप
सुनवाई के दौरान स्वामी की ओर से पेश वकील राजशेखर राव ने कहा कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने शेयरधारक एक्सिस बैंक लिमिटेड और एक्सिस ग्रुप कंपनियों को गैर पारदर्शी तरीके से शेयरों की खरीद-बिक्री की और उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया। शेयरों की खरीद-बिक्री करते समय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया। याचिका में कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए।
जाने क्या है मामला?
याचिका में कहा गया है कि ये एक राष्ट्रीय महत्व का देश के नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा से जुड़ा है। याचिका में कहा गया है कि एक्सिस बैंक ग्रुप की कंपनियों ने मैक्स लाइफ में 31.5 रुपये से लेकर 32 रुपये तक की कीमत के 12.002 फीसदी शेयर खरीदे। इतने शेयरों 736 करोड़ रुपये में खरीदे गए। खरीदे गए शेयरों की कीमत बाजार भाव से काफी कम थी। ऐसा कर करीब 4 हजार करोड़ की खरीदी गई। इस मामले में आईआरडीएआई ने मैक्स लाइफ पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि जुर्माने की ये रकम धोखाधड़ी की रकम से काफी कम है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए।
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