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Wednesday, April 1, 2026
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दिल्ली हाई कोर्ट का सरकार और पुलिस को आदेश: स्कूल में बम होने के मेल पर लिए कदमों की पेश करें रिपोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट का दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को निर्देश, बम की आशंका की स्थिति में स्कूलों से बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक रिपोर्ट पेश करें।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह बम की आशंका की स्थिति में स्कूलों से बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक रिपोर्ट पेश करें। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने पुलिस और दिल्ली सरकार से स्कूलों में आयोजित मॉक ड्रिल की संख्या और बम की धमकी मिलने पर पुलिस और अन्य अधिकारियों को स्कूल तक पहुंचने में लगने वाले समय के बारे में डिटेल देने को कहा।

कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को यह बताना चाहिए कि ऐसे बम धमकियों की स्थिति में माता-पिता पर कम से कम निर्भरता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि बच्चों को निकालने की प्राथमिक जिम्मेदारी स्कूलों और अधिकारियों की है। न्यायमूर्ति प्रसाद ने सरकार और पुलिस को यह भी बताने का आदेश दिया कि विभिन्न स्कूलों को प्राप्त फर्जी कॉल की जांच के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। स्टेटस रिपोर्ट दस दिन में दाखिल करनी होगी क्योंकि कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 16 मई को करेगा।

पहले की याचिका पर हो रही थी सुनवाई

अदालत पिछले साल वकील अर्पित भार्गव द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पुलिस और शिक्षा विभाग द्वारा एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश देने की मांग की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बम की धमकी के संबंध में फर्जी कॉल के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। याचिका में यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है कि एक उचित प्रतिक्रिया योजना हो जिसे दिल्ली के स्कूलों में लागू किया जा सके। दिल्ली पुलिस और सरकार ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जिस पर आज कोर्ट ने विचार किया।

दिल्ली सरकार का तर्क, सभी स्कूलों में पुलिस की तैनाती मुश्किल

1 मई को, दिल्ली एनसीआर के 100 से अधिक स्कूलों को एक ईमेल मिला जिसमें स्कूल परिसर में बम विस्फोट की चेतावनी दी गई थी। कई स्कूलों को खाली करा लिया गया और छात्रों को भी घर भेज दिया गया। जब आज ऐसे बम धमकियों से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई, तो दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि दिल्ली में लगभग 5,500 स्कूल हैं, जिससे इनमें से प्रत्येक स्कूल में पुलिस कर्मियों को तैनात करना असंभव हो जाता है।

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