मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, हफ्ते में एक बार ED-CBI की कस्टडी में मिल सकते हैं पत्नी से

New Delhi: आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
Manish Sisodiya
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नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की हिरासत में अपनी बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति दे दी है। मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया मल्टीपल स्केलेरोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नहीं मिली जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अपनी पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने वाली याचिका को अनुमति दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनके अनुरोध को ED ने भी स्वीकार कर लिया। ED के वकील ने कहा कि अगर आदेश जारी रखा जाता है तो जांच एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है।

दिल्ली आबाकारी नीति मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया

दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताओं के संबंध में उनके खिलाफ अलग-अलग मामलों में विशेष अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार किए जाने के दो दिन बाद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विशेष अदालत के अनुसार, सिसोदिया ने व्यक्तिगत रूप से और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर दिल्ली आबाकारी नीति से संबंधित अदालती कार्यवाही में देरी करवाई। CBI ने पिछले साल 26 फरवरी को सिसोदिया को यह कहते हुए गिरफ्तार किया था कि उन्होंने दिल्ली आबाकारी नीति मामले में AAP नेता के खिलाफ कई सबूत बरामद किए थे। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद में ED ने उन्हें जेल से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली आबाकारी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में बंद हैं। उन्होंने जेल में रहकर सरकार चलाने का फैसला लिया है।

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