Delhi Excise Policy: के कविता की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई

New Delhi: दिल्ली आबाकारी नीति घोटाला मामले में BRS नेता के कविता की 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ा दी है।
K Kavitha
Delhi Excise Policy
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नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आज दिल्ली आबाकारी नीति घोटाला मामले में BRS नेता के कविता की 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। के कविता के खिलाफ CBI द्वारा दर्ज मामला अब खत्म हो चुकी आम आदमी पार्टी द्वारा लागू की गई दिल्ली शराब नीति और दिल्ली आबाकारी नीति 2021-22 के गठन में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के संबंध में है।

कोर्ट ने बढ़ाई हिरासत

CBI ने आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट में दी गई 3 दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर आज तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और BRS नेता के कविता को अदालत में पेश किया और उनकी न्यायिक हिरासत की मांग की। दीपक नागर के साथ के कविता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील नितेश राणा ने पुलिस की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि CBI के आधार पर उन्हें हिरासत में रखने के लिए काफी नहीं हैं क्योंकि अब उनसे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

CBI ने इन सवालों का मांगा जवाब

हाल ही में CBI ने के कविता से आरोपी बुच्ची बाबू के फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट के बारे में पूछताछ की। उनसे एक भूमि सौदे से संबंधित दस्तावेजों के बारे में भी पूछताछ की गई। जिसके बाद शराब लॉबी के पक्ष में दिल्ली आबाकारी नीति को मोड़ने के लिए कथित तौर पर आम आदमी पार्टी को रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।

क्या है मामला?

CBI ने 13 अप्रैल को विशेष अदालत को सूचित किया कि के कविता ने अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर शरथ चंद्र रेड्डी को दिल्ली आबाकारी नीति के तहत उनकी कंपनी को आवंटित 5 क्षेत्रों के लिए AAP को ₹25 करोड़ का भुगतान करने की धमकी दी थी। CBI ने आरोप लगाया कि कविता ने रेड्डी से कहा था कि अगर उन्होंने दिल्ली में AAP सरकार को रकम नहीं चुकाई तो तेलंगाना और दिल्ली में उनके कारोबार को नुकसान होगा। कविता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।

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