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Monday, March 2, 2026
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Delhi Crime News: अंकित सक्सेना हत्याकांड में मुआवजा आकलन की रिपोर्ट दाखिल, अगली सुनवाई दो मार्च को

Delhi Crime News: एडिशनल सेशंस जज सुनील कुमार शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई दो मार्च को करने का आदेश दिया

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में आज 2018 के अंकित सक्सेना मर्डर केस में दोषियों को सजा देने के मामले में दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने अंकित सक्सेना के परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे का आकलन करते हुए पीड़ित के प्रभाव की रिपोर्ट दाखिल की। एडिशनल सेशंस जज सुनील कुमार शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई दो मार्च को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने मीडिया रिपोर्टिंग पर सवाल उठाये

31 जनवरी को दोषियों की ओर से जुर्माने और मुआवजे के लिए उनकी संपत्ति और आय के बारे में जानकारी देते हुए हलफनामा दाखिल किया गया था। 15 जनवरी को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली विधिक सहायता प्राधिकार और दोषियों के वकीलों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसमें दोषियों की आमदनी, उनकी जिम्मेदारी और पूर्व के आपराधिक इतिहास का विस्तृत विवरण देने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने मीडिया रिपोर्टिंग पर सवाल उठाते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की। दोषियों की ओर से पेश इस दलील का दिल्ली पुलिस की ओर से विरोध करते हुए कहा गया था कि दोषी करार देने का आदेश मीडिया में चलाया गया है, जो सार्वजनिक दस्तावेज के आधार पर चलाया जा रहा है।

पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में अंकित सक्सेना की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी

वर्ष 2018 में पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में अंकित सक्सेना की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। अंकित सक्सेना के दूसरे धर्म की लड़की से प्रेम संबंध थे। कोर्ट ने 23 दिसंबर, 2023 को इस हत्याकांड के तीन दोषियों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने तीनों आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत दोषी करार दिया था। धारा 302 के तहत उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने अंकित सक्सेना की हत्या के मामले में लड़की के माता-पिता और उसके मामा को दोषी करार दिया था। इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से 28 गवाहों के बयान और उनकी ओर से पेश साक्ष्यों को दर्ज किया था। 28 गवाहों में अंकित सक्सेना के पिता और शिकायतकर्ता यशपाल सक्सेना, मां कमलेश और अंकित के दो दोस्तों नितिन और अनमोल सिंह बयान प्रमुख थे।

अंकित पेशे से फोटोग्राफर था

घटना एक फरवरी, 2018 की है। अंकित की प्रेमिका अपने घर से निकल गई थी। इससे बौखलाए लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने अंकित की हत्या की थी। पहले तो लड़की के माता-पिता और दूसरे रिश्तेदारों का अंकित और उसके परिवार वालों से कहासुनी हुई। इस दौरान लड़की के माता-पिता और रिश्तेदारों ने अंकित की जमकर पिटाई की। पिटाई के दौरान जब अंकित की मां उसे बचाने आई तो उसके साथ भी आरोपितों ने मारपीट की। पुलिस के मुताबिक अंकित की मां ने कहा कि उसके सामने आरोपितों ने अंकित का धारदार हथियार से गला काट दिया। अंकित की मां अंकित को ई-रिक्शा में लेकर अस्पताल पहुंची, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अंकित पेशे से फोटोग्राफर था।

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