Election Commission: लोकसभा चुनाव में डिजिटल हथियार बनेगा सी-विजिल एप, आचार संहिता का उल्लंघन पड़ेगा भारी

Loksabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के दौरान यदि आपके आसपास किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है या कोई प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है तो इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से आप सीधे कर सकते हैं।
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देहरादून, (हि.स.)। लोकसभा चुनाव के दौरान यदि आपके आसपास किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है या कोई प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है तो इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से आप सीधे कर सकते हैं। आयोग ने यह हक और अधिकार सी विजिल एप के जरिए आपको दिया है। इस डिजिटल हथियार के जरिए आप निष्पक्ष चुनाव में अपनी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं।

दल अथवा प्रत्याशी की आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकेंगे

निर्वाचन आयोग ने चुनाव को पारदर्शी बनाने की कड़ी में सी-विजिल एप को और प्रभावी बनाया है। लोकसभा चुनाव में सी-विजिल एप के इस्तेमाल के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के साथ अब मतदाताओं को भी जागरूक किया जाएगा। इस एप के माध्यम से आम नागरिक निर्वाचन आयोग से किसी भी दल अथवा प्रत्याशी की आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकेंगे।

आदर्श आचार संहिता लागू होने पर इस एप को सक्रिय किया जाएगा

यह एप सभी एंड्रायड स्मार्ट फोन पर आसानी से काम करता है। आदर्श आचार संहिता लागू होने पर इस एप को सक्रिय किया जाएगा। खास बात यह है कि शिकायतकर्ता को 100 मिनट के भीतर ही आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी भी मिल सकेगी।

एप पर शिकायत आते ही वह संबंधित फील्ड यूनिट को भेज दी जाएगी

सी-विजल एप भारत निर्वाचन आयोग की ओर से तैयार एक आसान एप है। इसके इस्तेमाल के लिए फोन में एक कैमरा, इंटरनेट कनेक्शन व जीपीएस होना चाहिए। शिकायतकर्ता को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की घटना का वीडियो बनाने के साथ ही संक्षिप्त विवरण के बाद इसे सी-विजिल एप्लीकेशन में लोड करना होगा। शिकायतकर्ता को उसके मोबाइल पर एक यूनिक आईडी मिलेगी। इसके प्रयोग से वह प्रक्रिया का अपडेट ले सकेगा। एप पर शिकायत आते ही वह संबंधित फील्ड यूनिट को भेज दी जाएगी। कुछ ही मिनटों में उड़नदस्ता उस स्थान तक पहुंच जाएगा और कार्रवाई को अंजाम देगा।

इस एप में शिकायतकर्ता की शिकायत को गुप्त रखने का प्रावधान है

फील्ड यूनिट इस कार्यवाही से संबंधित जानकारी रिटर्निंग आफिसर को देगी। घटना सही पाए जाने पर आगे की कार्यवाही को इसे भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय शिकायत पोर्टल पर भेजा जाएगा। शिकायतकर्ता को 100 मिनट के भीतर शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस एप में शिकायतकर्ता की शिकायत को गुप्त रखने का प्रावधान है।

इस एप का प्रयोग 2019 के चुनाव में भी किया गया था

इस एप का प्रयोग 2019 के चुनाव में भी किया गया था, लेकिन इसका उपयोग अधिकांश चुनाव के दौरान प्रवर्तन कार्यों में लगे अधिकारियों ने किया था। अब इस बार मतदाताओं को भी इसके लिए जागरूक किया जा रहा है।

सी विजिल एप का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह का कहना है कि सी विजिल एप का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। आचार संहिता लगने के बाद यह प्रभावी हो जाएगा। इसके लिए आमजन को भी जागरूक किया जा रहा है।

आचार संहिता उल्लंघन की सीधे कर सकते हैं शिकायत, 100 मिनट में होगा समाधान

इस एप पर न सिर्फ भड़काऊ भाषण, धन, शराब वितरण की शिकायत कर सकते हैं बल्कि आयोग द्वारा प्रचार के लिए निर्धारित व्यक्तियों की संख्या से अधिक लोगों के साथ अगर कोई उम्मीदवार या किसी पार्टी का पदाधिकारी भ्रमण कर रहा है तो इसकी सूचनाएं भी दे सकते हैं। शिकायकर्ता के बारे में बताने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।

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