नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर किया था। मामले में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। जबकी ईडी ने केजरीवाल के लिए 10 दिन की हिरासत मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भेजा है। वह 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश होंगे। इसका मतलब है कि केजरीवाल की होली जेल मे मनेगी।
ED ने कहा भारी संख्या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट किया गया
इन सब के बीच ईडी ने कोर्ट में कहा, इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि घोटाला और धोखाधड़ी हुई है। गोवा चुनाव के लिए फंड जुटाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव किया गया था। अभियोजन मामले का परीक्षण किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा है। इसके बाद ईडी ने आगे कहा कि इस मामले में भारी संख्या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट करने का इतिहास है। बड़ी संख्या में फोन नष्ट हो गए हैं। ED ने कहा की केजरीवाल को कंफ्रंट करवाना है, मनी ट्रेल की रिकवरी करनी है, यह रिमांड देने के लिए फिट केस है।
अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाया था ED की रिमांड पर सवाल
मामले में ईडी ने आज शुक्रवार को दिल्ली सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड की मांग की। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने रिमांड अर्जी को अस्वीकार करने के लिए कोर्ट में दलील दी। अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ कहा कि कोई सीधा सबूत नहीं है। इसके बाद उन्होंने ED की रिमांड पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी जरूरत क्या है? इसके अलावा उन्होंने पूछा कि गिरफ्तारी का आधार क्या है?
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