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Monday, March 2, 2026
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एक जुलाई से लागू होंगे तीनों क्रिमिनल लॉ कानून, जानिए हिट रन केस और सामूहिक बलात्कार में क्या मिलेगी सजा?

सरकार की तरफ से तीन नए क्रिमिनल लॉ कानून की अधिसूचना जारी की गई है। देश में 1 जुलाई से तीनों नए कानून लागू हो जाएंगे। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति ने इन सभी कानूनों को मंजूरी दी थी।

नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क। इस समय देश में बढ़ते आपराधिक मामले को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह सजग है। आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। केंद्र सरकार ने तीन नए कानून के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह तीनों कानून देश में 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। आपको बता दे कि इन तीनों कानों को पिछले साल 21 सितंबर को संसद से मंजूरी मिली थी जिसके बाद 25 दिसंबर को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर मुहर लगाई थी।

क्या है नए का कानून का प्रावधान?

केंद्र सरकार ने जिन तीन नए कानून के लिए अधिसूचना जारी की है। ये कानून ब्रिटिश काल भारतीय दंड संहिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। नए कानून के अनुसार 302 हत्या की धारा नहीं रहेगी। वहीं धोखाधड़ी के मामले में 420 की धारा अब 316 हो जाएगी। इसके अलावा नए कानून के अनुसार रिकॉर्ड का निमार्ण जीरो एफआईआर , ई एफआईआर, चार्जशीट जैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगी। नए कानून में जहां 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। वही आईपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। इसके साथी 33 अपराधों में कारावास की सजा को बढ़ा दिया गया है। 83 प्रावधानों में जुर्माने की सजा को बढ़ाया गया। इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने 23 अपराधों में न्यूनतम सजा का प्रावधान किया है। और बचे 6 अपराधों में सामुदायिक सजा की सेवा का प्रावधान है।

क्या है नई धाराएं?

पुरानी धाराओं में कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या की 302 धारा की जगह अभी 101 कहलाएगी। धोखाधड़ी की धारा 420 की जगह अब 316 होगी। हत्या के प्रयास की धारा 307 की जगह 109 होगी। तो वहीं दुष्कर्म में लगाई जाने वाली धारा 376 की जगह अब 63 लगेगी। आपको बता दें कि हिट एंड रन केस की धारा पर अभी फैसला नहीं लिया गया है।

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