कोर्ट ने 24 अगस्त, 2022 को मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन को निर्देश दिया था कि वो अपने दिए गए हलफनामे का पालन करें और अगले आदेश तक पेड़ों की कोई कटाई नहीं करें।