Delhi: राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ राघव चड्ढा की याचिका पर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

New Delhi: SC चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने AAP सांसद राघव चड्ढा की राज्यसभा से निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल कर मामले पर 8 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।
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Raghav Chadha
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नई दिल्ली, हि.स.। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की राज्यसभा से निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर 8 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

आज सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इस मुद्दे पर कुछ सकारात्मक हो रहा है। ऐसे में मामले की सुनवाई को कुछ दिन बाद किया जाए तो हो सकता है कि उसके बाद मामले पर सुनवाई की जरूरत ही न पड़े। इसके बाद चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई 8 दिसंबर को नियत कर दी।

राघव चड्डा राज्यसभा के सभापति से मिल कर बिना शर्त मांगें माफी

कोर्ट ने 9 नवंबर को राघव चड्डा से कहा था कि वह राज्यसभा के सभापति से मिल कर बिना शर्त माफी मांगें। उसके बाद सभापति इस आधार पर विचार कर सकते हैं कि वह एक युवा सदस्य हैं। इस तरह उनके निलंबन को खत्म करने का रास्ता निकल सकता है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की इस सलाह पर राघव चड्ढा की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने भी सहमति जताई थी।

राघव चड्ढा ने राज्यसभा से अपने निलंबन को चुनौती दी थी

राघव चड्ढा ने राज्यसभा से अपने निलंबन को चुनौती दी थी। अगस्त में उन्हें निलंबित किया गया था। पांच सांसदों की सहमति के बिना उनका नाम सेलेक्ट कमेटी के लिए प्रस्तावित करने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया था। मामला अभी संसद की विशेषाधिकार कमेटी के पास है।

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