सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर HC ने फैसला रखा सुरक्षित, पत्नी की रिपोर्ट कोर्ट में जमा कराने के दिए आदेश

ईडी ने कहा कि पत्नी दो दशक से इस बीमारी से पीड़ित है। अगर छह हफ्ते के लिए सिसोदिया को अंतरिम जमानत दी भी जाती है तो उससे बहुत ज्यादा असर नहीं होगा
सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर HC ने फैसला रखा सुरक्षित,
सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर HC ने फैसला रखा सुरक्षित,

नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। दिल्ली शराब घोटाले मामले में कई महीनों से जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट की विशेष अदालत ने शनिवार को अस्थायी जमानत पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी की फाइनल मेडिकल रिपोर्ट आज रात तक कोर्ट में जमा कराने के आदेश दिए।

ईडी ने किया जमानत का विरोध

हाईकोर्ट को बताया गया कि सिसोदिया को सुबह पत्नि से मिलने के लिए उनके घर पर ले जाया गया था लेकिन वह अपनी पत्नी से मुलाकात नहीं कर पाए क्योंकि उससे पहले ही उनकी पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। ईडी ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा, 'जब उन्होंने पहली बार अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, उस समय उनकी पत्नी के स्वास्थ्य में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। ईडी ने कहा कि पत्नी दो दशक से इस बीमारी से पीड़ित है। अगर छह हफ्ते के लिए सिसोदिया को अंतरिम जमानत दी भी जाती है तो उससे बहुत ज्यादा असर नहीं होगा।'

ईडी के दावे का सिसोदिया के वकील ने किया खंडन

सिसोदिया के वकील ने ईडी के इस दावे का भी खंडन किया कि उनके पास 18 ब्रीफकेस होने का मतलब यह नहीं है कि वह पत्नी के अभिभावक नहीं हैं। इसके अलावा, हम दिन के दौरान बहुत सी चीजें करते हैं और दिन के अंत में घर लौटते हैं यदि हम अपने परिवारों की देखभाल नहीं करते हैं।

सात घंटे के लिए मिली थी पत्नी से मिलने के लिए इजाजत

दरअसल, सिसोदिया की पत्नी ने अपने स्वास्थ्य का हवाले देते हुए छह हफ्ते की अंतरिम जमानत देने की मांग की थी। इस संबंध में कोर्ट ने दो जून को सुनवाई कर कहा कि अगर जरूरत हुई तो तीन को भी इस मामले में सुनवाई की जाएगी। जिसके बाद ने कोर्ट शनिवार को सुनवाई की। हालांकि, कोर्ट ने शुक्रवार सिसोदिया को देते हुए तीन जून को कुछ घंटे की अंतरिम रहात दी थी। कोर्ट ने सिसोदिया को पुलिस हिरासत में पत्नी से तीन जून को सात घंटे तक के लिए मिलने की इजाजत दी थी। हालांकि, सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

इसी तरह की अन्य खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.raftaar.in पर जाएं।

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in