
नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाले के मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की है।
ईडी ने किया जमानत का विरोध
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 28 अप्रैल को मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट के इसी फैसले को सिसोदिया ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि सिसोदिया मंत्री समूह के मुखिया थे और कैबिनेट के बारे में उनको सारी जानकारी थी। वे आबकारी नीति के बदलाव में मुख्य भूमिका में थे। ईडी ने कहा था कि नीति में फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत ली गई। ईडी ने कहा था कि कोई भी नीति हवा में नहीं बनाई जाती है। मंत्री समूह की बैठक में लाइसेंस फीस एवं प्रॉफिट मार्जिन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग थे। उस समय वह लोगों से मुलाकात करते थे। कुछ लोग उनकी पत्नी की देखभाल करते थे, ऐसे में जमानत के लिए मनीष सिसोदिया पत्नी की सेहत का हवाला नहीं दे सकते हैं।
मनीष सिसोदिया ने नहीं किया कोई अपराध
सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने कहा था कि ईडी का पूरा केस सीबीआई के केस पर ही आधारित है। मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 3 के तहत किसी भी तरह का अपराध सिसोदिया ने नहीं किया। कोर्ट को यह देखना होगा कि क्या धारा 3 के तहत कोई उल्लंघन किया गया है। ईडी ने इस मामले में सिसोदिया को 9 मार्च को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इससे पहले सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।