SC ने अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा हेट स्पीच मामले में दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अगस्त, 2020 को वृंदा करात की याचिका खारिज कर दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से जरूरी अनुमति नहीं ली गई है
 सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर सीपीएम नेता वृंदा करात की एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

ट्रायल कोर्ट ने मामले के गुण-दोष के आधार पर फैसला नहीं किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 जून, 2022 को वृंदा करात की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि याचिकाकर्ता ने कानून के दूसरे उपलब्ध उपाय का उपयोग नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने मामले के गुण-दोष के आधार पर फैसला नहीं किया है बल्कि क्षेत्राधिकार पर विचार किया है।

मामले में केंद्र सरकार की ओर से जरूरी अनुमति नहीं ली गई

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अगस्त, 2020 को वृंदा करात की याचिका खारिज कर दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से जरूरी अनुमति नहीं ली गई है इसलिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट ने अनिल कुमार और अन्य बनाम एमके अयप्पा और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदाहरण दिया था जिसमें कहा गया था कि लोकसेवक के खिलाफ जांच का आदेश बिना पूर्व अनुमति के नहीं दिया जा सकता है।

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