आबकारी घोटाला : ईडी की याचिका पर गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को नोटिस

ईडी ने कहा था कि राजेश जोशी ने बड़ी संख्या में फर्जी बिल बनाया था। ईडी ने कहा था कि राजेश जोशी विजय नायर के इशारे पर काम कर रहा था।
ईडी की याचिका पर गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को नोटिस
ईडी की याचिका पर गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को नोटिस

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपित गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों आरोपितों को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने कहा कि गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को जमानत देते समय ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों का इस्तेमाल बाकी सह आरोपित दूसरी अदालती कार्रवाई में नहीं करेंगे। 6 मई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों आरोपितों को जमानत दी थी। ईडी ने राजेश जोशी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि हवाला ऑपरेटर के मुताबिक हवाला का लेनदेन 26 नवंबर, 2021 और 10 नवंबर, 2021 को हुआ।

बड़ी संख्या में बने फर्जी बिल

ईडी ने कहा था कि राजेश जोशी ने बड़ी संख्या में फर्जी बिल बनाया था। ईडी ने कहा था कि राजेश जोशी विजय नायर के इशारे पर काम कर रहा था। इस मामले में ईडी ने राजेश जोशी को 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था। राजेश जोशी पर गोवा चुनाव के दौरान पैसों के लेन-देन का आरोप है। ईडी का कहना था कि मामले की जांच के दौरान कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। इस मामले में 5 नवंबर, 2022 और 8 फरवरी को राजेश जोशी का बयान दर्ज किया गया था। ईडी ने गौतम मल्होत्रा को 7 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

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