
नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा के दौरान एक पुलिसकर्मी पर रिवॉल्वर तानने वाले शाहरुख पठान को जमानत दे दी है। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपित तीन अप्रैल 2020 से हिरासत में है। उसके खिलाफ दिसंबर 2021 में आरोप तय किया गया था। कोर्ट ने 25 सितंबर को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 जुलाई को ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर एक महीने में फैसला करे। शाहरुख पठान ने 25 अगस्त को कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। एक सितंबर को दिल्ली में वकीलों की हड़ताल की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी। 19 सितंबर को शाहरुख पठान की ओर से पेश वकील ने दलीलें रखने के लिए समय देने की मांग की थी।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 8 दिसंबर 2021 को शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सीडीआर लोकेशन शाहरुख पठान की घटनास्थल पर मौजूदगी बता रही है। हेड कांस्टेबल दीपक दहिया ने आरोपित की पहचान की है। कोर्ट ने कहा था कि जिस तरीके से आरोपित फरार हुआ और उसे पकड़ा गया, उससे साफ है कि उसके भागने का अंदेशा है और वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
शाहरुख पठान को उत्तर प्रदेश के शामली से तीन मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने उसकी रिवॉल्वर और तीन कारतूस उसके घर से बरामद किए थे। दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख का हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर रिवॉल्वर तानने वाला फोटो काफी वायरल हुआ था। फरवरी 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी।