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खाना चाचा रेस्टोरेंट मामले में एक और आरोपित को मिली जमानत

नई दिल्ली, 13 मई (हि.स.)। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने खाना चाचा रेस्टोरेंट कालाबाजारी मामले में गिरफ्तार एक और आरोपित को जमानत दे दी है। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने आरोपित हितेश कुमार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने हितेश कुमार को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दिया है। हितेश कुमार टाउन हॉल में स्थित रेस्टोरेंट में मैनेजर थे, जहां से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद हुए थे। कोर्ट ने हितेश कुमार को निर्देश दिया कि वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। कोर्ट ने आरोपित को निर्देश दिया कि वो जांच अधिकारी को जांच में सहयोग करेंगे। पिछले 6 मई को पुलिस ने लोधी कालोनी के एक रेस्टोरेंट से 419 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जब्त किया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया था। पिछले 12 मई को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने चार आरोपितों को जमानत दी थी। इन चारों ने मैट्रिक्स सेलुलर के छतरपुर स्थित वेयरहाउस का खुलासा किया था। आज साकेत कोर्ट ने इस मामले के आरोपित नवनीत कालरा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। नवनीत कालरा ने साकेत कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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