बेगूसराय, एजेंसी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली द्वारा ”बच्चों के बीच ड्रग्स और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम” विषय पर तैयार किए गए ”ज्वाइंट एक्शन प्लान” के क्रियान्वयन के लिए मंगलवार को डीएम रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
ड्रग एवं तंबाकू की दुकान बंद करने का दिया निर्देश
बैठक में सभी विद्यालयों के एक सौ मीटर के दायरे में ड्रग एवं तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों की सूची तैयार कर उन्हें हटाने का निर्देश दिया गया। जिन सरकारी या प्राइवेट विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनकी सूची तैयार कर पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) को देने का निर्देश दिया गया।
जिससे विद्यालय के आस पास होने वाली गतिविधियों का निरीक्षण संबंधित बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के द्वारा किया जा सके। इसके साथ ही ”प्रहरी क्लब” के बच्चों का इस संबंध में प्रशिक्षण करने का निर्देश भी दिया गया। जिससे यदि विद्यालय के आसपास शराब, ड्रग या तम्बाकू उत्पाद की बिक्री होती है या बच्चों को बेचा जाता है तो इसकी सूचना बच्चे विद्यालय को दें।
दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश
बैठक में अनुसूची एक्स और एच दवाओं की बिक्री करने वाले दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश दिया गया। शराब, ड्रग या तम्बाकू उत्पादों के खरीद बिक्री के लिए बच्चों का उपयोग करने वालों पर किशोर न्याय अधिनियम की धारा-77 एवं 78 के तहत कारवाई करने का भी निर्देश दिया गया।नशीली दवाओं का सेवन करने वाले गोलियों की परिस्थिति वाले बच्चों को चिन्हित करने का निर्देश भी दिया गया।




