सीबीडीटी-ने-लंबित-मामलों-के-निपटान-के-लिये-करदाताओं-को-30-सितंबर-तक-आवेदन-की-अनुमति-दी
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सीबीडीटी ने लंबित मामलों के निपटान के लिये करदाताओं को 30 सितंबर तक आवेदन की अनुमति दी

नयी दिल्ली, सात सितंबर (भाषा) वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि करदाता आयकर निपटान आयोग (आईटीएससी) के स्तर पर लंबित कर मामलों के निपटान को लेकर अंतरिम निपटान बोर्ड के समक्ष 30 सितंबर तक आवेदन दे सकते है। वित्त अधिनियम, 2021 के तहत आयकर कानून, 1961 के प्रावधानों में क्लिक »-www.ibc24.in

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