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सीबीडीटी ने कुछ अनिवासियों, विदेशी निवेशकों को 2020-21 से आईटीआर दाखिल करने से छूट दी

नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर (भाषा) आयकर विभाग ने कुछ अनिवासियों और विदेशी निवेशकों को वित्त वर्ष 2020-21 से आगे आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने से छूट दी है। विभाग ने अनुपालन बोझ कम करने के लिए यह फैसला किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि क्लिक »-www.ibc24.in

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