सार्वजनिक-प्राधिकारी-को-प्राप्त-शक्तियों-का-उपयोग-सिर्फ-सार्वजनिक-भलाई-के-लिए-है-न्यायालय
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सार्वजनिक प्राधिकारी को प्राप्त शक्तियों का उपयोग सिर्फ सार्वजनिक भलाई के लिए है :न्यायालय

नयी दिल्ली,28 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सार्वजनिक प्राधिकारी को प्राप्त शक्तियां सिर्फ सार्वजनिक भलाई के लिए हैं और यह राज्य को कर्तव्यबद्ध करता है कि वह बगैर पक्षपात के काम करे तथा लाइसेंस आवंटित करने की निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाए। शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च क्लिक »-www.ibc24.in

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