छत्तीसगढ़
सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन रहे अधिकारियों को अदालत में तलब करना उचित नहीं : न्यायालय
नयी दिल्ली, 19 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसने एक बैंक के अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रबंधक को तलब किया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहे अधिकारियों को तलब करना उचित नहीं है। शीर्ष क्लिक »-www.ibc24.in